BPL Card Yojana: हरियाणा में इन BPL परिवारों को मिलेंगे मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये, जाने पूरी योजना
हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए एक अहम खबर है। घर की मरम्मत के लिए लागू डॉ भीमराव अंबेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने कहा है कि पहले केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता था।

हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए एक अहम खबर है। घर की मरम्मत के लिए लागू डॉ भीमराव अंबेडकर आवास जीर्णोद्धार योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवार उठा सकते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने कहा है कि पहले केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता था।
एसडीएम सुरेंद्र पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार सभी बीपीएल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. हरियाणा आवास जीर्णोद्धार योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है।
योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक निर्देश
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसका नाम बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक को अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
आवेदक के पास अपना घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन
कार्ड नंबर एससी / बीसी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर
बैंक खाता संख्या, फोटो के साथ घर
मकान की मरम्मत पर अनुमानित व्यय का प्रमाण पत्र
इस तरह भरना है फॉर्म
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को करना होगा।
आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भरें।
ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
उसके बाद यह फॉर्म अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से ऑनलाइन करना होगा।
इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाकर अपने जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
कोई भी गलत जानकारी दर्ज न करें और फॉर्म के साथ दस्तावेजों की एक स्पष्ट प्रति संलग्न करें ताकि आपको जल्द से जल्द सहायता मिल सके।