हरियाणा में एचसीएस के रिज़ल्ट पर रोक, HC के आदेश याचिकाकर्ता की सुनी जाए बात

 

Yuva Haryana: हरियाणा में एचसीएस की परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में एचसीएस पेपर कॉपी का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की बात को सुना जाए और उनकी एप्लिकेशन पर फैसला लिया जाए। जब तक याचिकाकर्ताओं की एप्लिकेशन पेंडिंग है तब तक HCS-CSAT का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा।


हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जब तक याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का निवारण करते हुए उनके मांग पत्र पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक परीक्षा का परिणाम जारी ना किया जाए। मामले में याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि परीक्षा में पूर्व में आयोजित की गई परीक्षा के 30 से अधिक प्रश्नों को कॉपी किया गया है।


बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में 32 सवाल पिछली बार के पेपर से कॉपी करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया कि इस प्रकार प्रश्नों को कॉपी कर इस बार की परीक्षा में शामिल करना गलत है और यदि इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की गईं तो यह मेधावी आवेदकों के साथ अन्याय होगा। याचिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला दिया गया है।