कैबिनेट में लिए कई अहम फैसले: राज्य में बार का लाइसेंस लेने के लिए जिला मुख्यालय की शर्त की खत्म

 

हरियाणा में अब अतिरिक्त राशि अदा करके बार लंबे समय तक खोले जा सकेंगे. वहीं बार का लाइसेंस लेने के लिए अबतक जिला मुख्यालय से अनुमति लेनी होती थी जिसे खत्म कर दिया गया है. अब राज्य में कहीं भी बार खोलने के लिए लाइसेंस लिया जा सकेगा. 

पर्यटन को बढ़ावा देने के किए मोरनी में बार खोले जा सकते हैं. लाइसेंस की फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है. इसके साथ ही देसी और अंग्रेजी शराब के रेट कम किए गए हैं. हालांकि देसी शराब की कैटेगरी मेट्रो 65 महंगी कर दी गई है. जहां पहले यह 180 रुपए की बोतल मिल रही थी अब इसे 210 रुपए किया गया है. 

इसके साथ ही घटिया शराब पर रोक लगा दी गई है. डिस्टलरी को आवंटित देशी शराब का कोटा खत्म कर दिया गया है. लाइसेंस ब्रांड चुनने के लिए आजाद होंगे. वहीं शराब की अंतर्राजीय आवाजाही के लिए ट्रांजिट स्लिप शुरू की जाएगी. बार में पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी ताकि पता चल सके कि कितनी शराब खर्च हुई है. वित्त वर्ष 2021-22 में 7938 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.