हरियाणा अब इतने प्रतिशत अंकों पर मिल सकेगी सरकारी नौकरी, प्रवेश परीक्षा के लिए लागू करी गई नई पॉलिसी

हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और विश्वविद्यालयों में अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर नौकरी तब मिलेगी जब आवेदन में संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करी होगी। इतना ही नहीं सामान्य वर्ग के आवेदकों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में नियुक्त 50% और अनुसूचित जाति ,पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्त 40% अंक लेने होंगे।
इससे कम अंक होने पर दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए संबोधित पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं ग्रुप सी के पदों के लिए नियुक्त शोषक योग्यता 12वीं और ग्रुप डी के लिए 10वीं होनी चाहिए।
10वीं या उच्च शिक्षा में एक विषय हिंदी या संस्कृत का होना जरूरी है। और ग्रुप डी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में दसवीं की परीक्षा देने वाले और ग्रुप सी के पदों के लिए 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र भी शामिल हो सकेंगे ।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह के अनुसार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेंगे। जिनकी सालाना पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है। अनुभव के अंकों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है सीईटी की लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक 95% होंगे।
5 अंक सामाजिक और आर्थिक मानदंड के रहेंगे इसी तरह परीक्षा में किसी के अंग 70 अंक आते हैं और 5 सामाजिक अंक मिलते हैं। तो उसका सीईटी 475 होगा वहीं चेयरमैन के अनुसार शिक्षकों की भर्ती के लिए सीटी लागू नहीं होगा। उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की मानदंड रहेगा।
हरियाणा निवासी विधवा महिलाओं और जिन आवेदकों के पिता की मौत 15 साल के होने से पहले हो गई है। तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक मानदंड के तहत 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह हरियाणा मूल के विमुक्त जाति और टपरिवास से संबंधित आवेदकों को 5% अंक दिए जाएंगे। जिन परिवारों में कोई सदस्य सरकारी नौकरी नहीं है। तो उन्हें भी 5 अंक का लाभ दिया जाएगा।
अगर आवेदन के पास सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों, सरकारी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव है, तो उसे हर 6 महीने के लिए आधा प्रतिशत अंक मिलेगा। अधिकतम 8 वर्षों तक के अनुभव के अंक मिलेंगे यानी कि कच्चे कर्मचारियों को अधिकतम 4% अंक अनुभव के आधार पर मिलेंगे और अगर कोई उम्मीदवार सामाजिक और आर्थिक मानदंड के सभी नंबरों का पात्र हो तो भी सीईटी के लिए अधिकतम 5% और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में अधिकतम ढाई प्रतिशत अंक ही मिल पाएंगे।