अब इस दिन से आईटीआर फाइल करने पर इतना देना होगा जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल्स

 

ITR File Update: अब 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने  वालो पर जुर्माना की सीमा निर्धारित की गई  है। आपको बता दें की कल यानी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की आखिरी तारीख थी। जो कल आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं तो अब आपको आईटीआर फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है।

इसके बारे में आपको बता दें कि 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को 1000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है। वहीं अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5,000 रुपये का लेट फाइन लग सकता है।

वहीं अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको दोगुना यानी 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।