31 जुलाई तक नहीं भर पाए ITR तो घबराएं नहीं, आपके पास अभी भी ये ऑप्शन है मौजूद

India News: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 तय की थी। ऐसे में यह डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि 31 जुलाई तक कुल साढ़े 6 करोड़ से अधिक लोगों ने ITR भरा है और इनमें से लगभग 37 लाख ITR 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक दाखिल हुए हैं।
लेकिन जो लोग अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो अब उनके पास कौन से विकल्प बचें है। क्या ये अभी भी ITR दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको बताते है कि अभी भी आपके पास विलंब से ITR दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की निर्धारित डेट 31 दिसंबर, 2023 है। लेकिन अब आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा।
कितना लगेगा जुर्माना
देरी से ITR दाखिल करने पर 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वाले व्यक्तियों को 1000 रुपये का लेट फाइन देना होगा। वहीं, पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है।
एसएजी इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा कि देर से ITR दाखिल करने वालों पर तत्काल 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। ये लेट फाइन है, जो विलंब की अवधि पर निर्भर करता है।
डिडक्शन में नुकसान
समय पर अपना ITR दाखिल नहीं करने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे अंततः टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। अगर कोई टैक्सपेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो लॉस (हाउस प्रॉपर्टी लॉस को छोड़कर) को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है।
देर से ITR दाखिल करने की वजह से एक और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, देर से ITR फाइल करने वालों की डिटेल्स पर अधिकारियों की पैनी नजर रहती है और उनके टैक्स से जुड़े मामलों में ऑडिट और पूछताछ की आशंका बढ़ जाती है।
देर से ITR ऐसे करें दाखिल
डेडलाइन के बाद ITR दाखिल करने की प्रक्रिया बेहद ही साधारण है। मतलब कि देर से यदि आप ITR दाखिल करते हैं तो प्रकिया में कोई बदलाव नहीं होता है। एक बड़ा अंतर यह होगा कि आईटीआर दाखिल करते समय आपको फार्म में संबंधित बॉक्स में ड्रॉप- डाउन मेनू में 'सेक्शन 139(4) के तहत दायर रिटर्न' का चयन करना होगा।